- न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा
पाटन।। नाबालिक को बहला फुसलाकर तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधिक पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने 20 साल सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी किया।
मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिक पीड़िता के पिता ने 23 जुलाई 2023 को अमलेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिक पुत्री अपने चाचा चाची के घर मोतीपुर गई थी । पीड़िता घर से घूमने के लिए निकली थी जो रात तक घर नहीं आई । किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने विवेचना में पाया कि पीड़िता को अभियुक्त नौशाद खान उर्फ राजा जबरदस्ती ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया और शादी का प्रलोभन देते हुए बिहार ले गया और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। अभियुक्त के परिवार वाले पीड़िता को छोड़ने रायपुर स्टेशन लाया गया था जहां से पीड़िता को घर वापस लाए गए। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को प्यार करता हूं कह कर ऑक्सीजोन पार्क में कई बार पीड़िता के साथ जबरदस्ती भी किया और उसे ₹20000 भी दिया है। पीड़िता एवं उसके पिता तथा उसके परिवार के सदस्य एवं साक्ष के कथन को वाचन पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दिया गया। न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 363, 366 ,376( 3) भारतीय दंड संहिता तथा पास्को एक्ट के अपराध को प्रमाणित पाया है। धारा 376 (3) भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 का अर्थ दंड तथा धारा 366 भारतीय दंड विधान के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड की राशि से दंडित किया गया है।