रायपुर। ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन पूर्ण होने के उपरांत छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-19. के अंतर्गत निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा-20. के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के प्रथम सम्मिलन आयोजित किये जाने का प्रावधान हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन, प्रथम सम्मिलन का आयोजन एवं उपसरपंच का निर्वाचन वर्ष 2025 के सम्बन्ध में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा अनुदेश जारी किया गया पढ़िए पूरी विस्तार से






