रानीतराई! स्व. दाऊ रामचंद्र साहू शासकीय महाविद्यालय में भारतीय न्याय संहिता के नये स्वरूपों को पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में नये धाराओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में श्री राघवेंद्र पांडे, पाटन न्यायालय से तथा श्री प्रकाशकांत, थाना रानीतराई उपस्थित थे।
कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य डॉ. आलोक शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता श्री राघवेंद्र पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में दंड संहिता के स्थान पर अब न्याय संहिता के रूप में जाना जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य शीघ्र न्याय दिलाना है। पूरी परिवर्तित न्याय व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। नया कानून सामुदायिक सेवा दंड के रूप में क्रियान्वित होगा। शासकीय सेवकों को भी समय सीमा में कार्य करना अनिवार्य होगा नए कानून में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अपराधी को जमानत नहीं मिलेगा। माब लिंचिंग के लिए धारा 102 का प्रयोग किया जाएगा आंतरवाद व नक्सलवाद पर धारा 113 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सामूहिक बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान है अब ऑनलाइन एफ. आई. आर. मान्य होगा। कार्यशाला में थाना प्रभारी श्री प्रकाश कांत ने अपने विचार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक में पत्रकार श्री धनराज साहू, श्री बेनीराम साहू, श्री जितेंद्र धुरंधर आदि उपस्थित थे तथा महाविद्यालय से कुमारी भारती गायकवाड, श्रीमती एस. सिद्दीकी, श्रीमती अंबिका ठाकुर, श्रीमती आराधना देवांगन तथा कार्यालय से श्रीमती माहेश्वरी निषाद एवं कुमारी सीमा वर्मा उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन कुमारी रेणुका वर्मा ने किया तथा आभार व्यक्त डॉ. रेश्मी महिश्वर् ने किया।