- हत्या के मामले में सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस की कार्यवाही
बेमेतरा। पुलिस चौकी देवरबीजा थाना व जिला बेमेतरा क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम बाबा सिंधौरी निवासी रोहित साहू पिता डोमार साहू द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके खेत मेड़ के बबूल पेड़ को काट कर इसकी पत्नि एवं बच्चों द्वारा इकट्ठा करने की बात पर चेतन वास बघेल एवं उसकी पत्नि श्रीमति चम्पी बाई बघेल द्वारा कटे हुए पेड़ को अपने कब्जे का होना बोलकर लकड़ी ले जाने से मना करने पर मृतिका द्वारा नहीं मानने पर आरोपी चेतन दास द्वारा अपने हाथ में रखे टंगिया से मृतिका दुखनी बाई साहू के गला में प्राणघातक वार कर धक्का देकर गिरा देने के पश्चात मृतिका के दोनों पैर को काट देने एवं श्रीमति चम्पी बाई द्वारा मृतिका के दोनों बच्चों की हत्या करने की नियत से अपने हाथ में रखे टंगिया से दौड़ाने पर भाग कर दोनों बच्चे अपनी जान बचाना एवं प्रार्थी रोहित द्वारा मौके पर पहुंचने पर चेतन दास बघेल द्वारा पुनः हत्या करने की नियत से रोहित के ऊपर टंगिया से प्राणधातक हमला करने पर रोहित साहू को चोट आने की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस चौकी देवरबीजा में बिना नम्बरी अपराध पंजीबद्ध कर थाना बेमेतरा
में अपराध क्रमांक 290/2024 धारा 302, 323, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस
अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति ज्योति सिंह, एस.डी.ओ.पी. बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रदेव वर्मा, पुलिस चौकी देवरबीजा प्रभारी डिग्री लाल सोना एवं थाना बेमेतरा व चौकी देवरवीजा स्टाफ को आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी चेतन वास बघेल पिता मान दास बघेल उम्र 38 वर्ष
एवं श्रीमति चम्पी बाई बघेल पति चेतन दास बघेल उम्र 36 वर्ष साकिनान बाबा सिंधौरी पुलिस चौकी देवरबीजा थाना व जिला बेमेतरा (छ.ग.) को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दिनांक 19.05.2024 को अपने खेत के पास जाना तो उक्त खेत के मेड़ का बबूल पेड़ कटा पड़ा होना, और वहां पर दुखनी बाई साहू व उसके दोनों लड़कों द्वारा कटे पेड़ की डाली को काटना, आरोपी द्वारा उन लोगों को लकडी काटने से मना करना, अपने घर जाकर अपनी पत्नि चम्पी बाई को उक्त बातें बताकर दोनों पति-पत्नि घर से एक राय होकर एक-एक टंगिया को लेकर बैल गाड़ी के साथ कटे बबूल पेड़ की लकड़ी लाने दोपहर करीबन 12:30 बजे अपने खेत के पास पहुंचे। जहां पर आरोपी द्वारा लकडी ले जाने के नाम पर मृतिका दुखनी बाई को जान से मारने की नियत से अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई के गले में जोरदार वार किया। फिर धक्का देकर दुखनी बाई को गिरा दिया। तथा आरोपी की पत्नि चम्पी बाई ने अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई के दोनों लड़के को जान से मारने के लिये दौड़ायी तो दोनों वहां पर से भाग गये। फिर आरोपी द्वारा अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई के दोनों पैर में तीन-तीन बार जोरदार वार किया जिससे दुखनी बाई के दोनों पैर लगभग कट गया। कुछ देर बाद दुखनी बाई का पति रोहित साहू अपने बच्चों के साथ उसी खेत पर आया, जिसे भी आरोपी ने अपने हाथ में रखे टंगिया से उसको भी जान से मारने की नियत से मारा जिससे रोहित को भी गहरा चोट लगने से घायल हो गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त दो नग कुल्हाडी, रक्तरंजित कपडे को बरामद कर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को आज दिनांक 20.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रदेव वर्मा, सहा. उप निरीक्षक डिग्री लाल सोना, प्रधान आरक्षक देवनारायण तिवारी, प्रथान आरक्षक छत्रपाल डहरिया, प्रधान आरक्षक नोहर यादव, प्रधान आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक प्रवीण वर्मा, आरक्षक देवेन्द्र साहू, आरक्षक कैलाश पाटिल, आरक्षक प्रदीप ठाकुर, आरक्षक छोटूराम टेम्बुकर, आरक्षक रमेश चन्द्रवंशी, महिला आरक्षक नंदनी यादव, महिला आरक्षक रामबती नेताम एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।