पाटन। पाटन विकासखण्ड के चुना पत्थर खदान संचालकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब खदान का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। इधर जानकारी मिली है की पर्यावरण विभाग को निर्देश दिया गया है सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियम का पालन करने वाले खदान संचालकों को एन ओ सी जारी करने के निर्देश दिए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के चुना पत्थर खदान संचालक को पर्यावरण स्वीकृति नहीं होने के कारण खदान बंद करने का निर्देश जारी किया था। इसके लिए समय सीमा का निर्धारण भी किया गया था। लेकिन ये सीमा समय में विभाग द्वारा एन ओ सी जारी नही किया गया। जबकि खदान संचालकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र किए आवेदन लगाया गया था । अनापत्ति प्रमाण पत्र नही मिलने के कारण खदान संचालन को बंद करने के निर्देश जारी गया था। लेकिन खदान संचालकों ने हाई कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद हाई कोर्ट ने अभी खदान संचालकों को राहत दी है। आगामी निर्णय नहीं आ जाता तब तक खदान का संचालन जारी रहेगा।