पाटन. दुुर्ग जिले के अन्तर्गत ग्राम धूमा, प.ह.नं. 34, रा. नि.मं. व तहसील पाटन, जिला दुर्ग में एक नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में परिशिष्ट-1 में दर्शाये अनुसार क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।
