परिपेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा पृथक- पृथक एरिया (ज़ोन) निर्धारित

**सुनील नामदेव बेमेतरा*

बेमेतरा /- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा अन्तरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में पदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा की सीमा के अन्तर्गत सभी शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय और समस्त शासकीय कार्यालय (भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन) क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया है। इस आशय के आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा से जारी किया था । कलेक्टर द्वारा आज जारी ताजा आदेश में स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत परिपेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा पृथक- पृथक एरिया (ज़ोन) निर्धारित किया गया है- औद्योगिक क्षेत्र, दिन में 75 डीबी रात के समय 70 डीबी वाणिज्यिक क्षेत्र, दिन के समय 65 डीबी ,रात 55 डीबी, इसी प्रकार आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबी रात में 45 डीबी और शांति परिक्षेत्र में दिन के समय 50 डीबी और रात के समय 40 डीबी ध्वनि का स्तर होना चाहिए। दिन का समय अर्थात प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे और रात का समय अर्थात रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक है। शांति परिक्षेत्र के कम से कम 100 मीटर दूर तक पटाखे न फोड़ेे जाये । इसी पकार इनसे 100 मीटर दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉन या अन्य किसी भी प्रकार के सांउड एम्लीफायार का उपयोग प्रतिबंधित होगा । आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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