- जिले के 6 विधानसभाओं के आरओ, एआरओ हुए शामिल
दुर्ग।विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतगणना कार्य 03 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। जिले के सभी 6 विधानसभाओं के मतगणना में शामिल रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आज बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। निर्वाचन प्रशिक्षक ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम परंतु सबसे संवेदनशील चरण है। इसलिए गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक के रूप में आपका काम सरल होने के बावजूद आपको इसे अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान, मतगणना केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं, ईवीएम द्वारा मतगणना, वीवीपैट पर्चियो की गणना, डाक मतपत्रों की गणना एवं परिणाम की घोषणा के बारीकियों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-सी प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया। विधानसभावार 14 टेबल में मतांे की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, गणना सहायक और माईक्रोआब्जर्वर होंगे। डाक मतपत्र को दो वर्गो में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट एवं साधरण डाक मतपत्र। दोनों की गणना के लिए अलग गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक होंगे। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती प्रारंभ होगी। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे। इस कार्य के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक उनकी सहायता करेंगे। डाक मतपत्रों की वैधता के बारे में आरओ का निर्णय ही मान्य होगा। साथ ही ईटीपीबी से भिन्न डाक मत के निरस्त अथवा अमान्य होने के आधार को भी बताया गया। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगांे को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लेकर प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित होगा। मतगणना के दौरान प्रथम पंक्ति में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के गणना अभिकर्ता, द्वितीय पंक्ति में अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठ सकेगा। इसी तरह तीसरे स्थान पर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता तत्पश्चात निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठ सकेंगे। वीवीपैट पर्चियों से मतगणना हेतु ईसीआई के निर्देशानुसार वीवीपैट से अनिवार्य गणना के समय यदि पर्चियों की गणना का परिणाम सीयू के परिणाम से भिन्न हो तो उसकी पुनः गणना की जाएगी। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि गणना परिणाम पूर्व की किसी गणना अथवा सीयू की गणना से मेल न कर जाए।
सीलिंग कार्य के लिए दिया गया प्रशिक्षण
निर्वाचन प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत भारती ने बताया कि मतगणना पश्चात ईवीएम, वीवीपैट एवं डाक मतपत्र में सीलिंग के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के विधानसभावार परिणाम घोषणा के पश्चात डाक मतपत्र की गणना करने वाले टीम के द्वारा ही विधानसभावार डाक मतपत्रों का सीलिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा जिसके लिए एक प्रभारी अधिकारी और एक सहायक होगा। सीलिंग की प्रक्रिया में पहला पैकेट विधिमान्य बड़ा लिफाफा (प्रारूप-13 ग), दूसरा पैकेट विधिमान्य निर्वाचक का घोषणा (प्रारूप-13 क), तीसरा पैकेट विधिमान्य छोटा लिफाफा (प्रारूप-13 ख), चौथा पैकेट प्रतिक्षेपित छोटा लिफाफा (प्रारूप-13 ख) का जो बड़े लिफाफे (प्रारूप-13 ग) में रखकर सील किया जाएगा। पांचवा बड़ा पैकेट डाकमतों के बण्डल का। सीयू एवं वीवीपैट की सीलिंग प्रत्येक विधानसभा से मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर केवल सीयू एवं प्रत्येक विधानसभा से निर्धारित वीवीपैट लाया जाएगा बाकी सभी बीयू एवं निर्धारित वीवीपैट को छोड़कर सभी वीवीपैट स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहेगा। अंतिम परिणाम की घोषणा उपरांत सीलिंग कार्य मतगणना में लगे अधिकारी एवं सहायक द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।