प्रार्थिया श्रीमती जागृति सिंह राजपूत उम्र 34 साल निवासी करमतरा थाना दाढी जिला बेमेतरा द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थिया को आरोपी मुरली मनोहर सिंह राजपूत निवासी कोबिया बेमेतरा के द्वारा ग्राम कोबिया तहसील बेमेतरा प.ह.नं. 35, खसरा न. 174/15 रकबा 0.0140 हे./ 1540 के बी1 पी11 एवं खसरा नक्शा के राजस्व रिकार्ड में कुटरचित दस्तावेज तैयार कर भू स्वामी नीतीश कुमार पांडे के स्थान पर बसंत साहू निवासी चन्द्रखुरी लेख कर उक्त भूमि को प्रार्थिया के पास बेचने का सौदा कर 06 लाख रूपये प्राप्त कर धोखाधडी करना पाया गया है आरोपी द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबध कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा एवं थाना स्टाफ को कूट रचना कारित कर धोखाधडी करने वाले आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी मुरली मनोहर सिंह राजपूत को दिनांक 08.11.2023 को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही किया गया है। प्रकरण में विवेचना के दौरान उक्त आरोपी के साथ मिलकर राजस्व रिकाउर् में कंप्यूटर से कूटरचना कारित करने वाला, मय कंप्युटर, पिंटर सहित आरोपी धर्मेन्द्र पाण्डेय पिता चन्द्रशेखर पाण्डेय उम्र 32 साल साकिन वार्ड नं. 03 कचहरीपारा बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा को दिनांक 10.11.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में आपराधिक षडयंत्र करना पाये जाने से धारा 120 बी भादवि जोडा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, सउनि जितेन्द्र कश्यप, आरक्षक रवि साहू, मालिक राम सिन्हा, योगेन्द्र सोनी, चुरावन पाल एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।