बेमेतरा 20 अक्टूबर 2023 – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पी एस एल्मा ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2023 के कारण जिले मे लगी आचार संहिता को देखते हुए एक बार फिर नवरात्रि पंडाल संचालको से अपील की है की प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अनुमति लेकर धीमी गति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। रात्रि 10 बजे के बाद इसका पूर्णतः प्रतिबंध है। आदेशों के अवहेलना करने पर कडी कार्यवाही की जाएगीं। कलेक्टर श्री एल्मा ने संचालक मंडालो के साथ आम जनता से भी संयोग की अपील कि है। उन्हें जारी अपील ने कहा कि धार्मिक मंचों पर किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों कों मंच साझा न कराए और न कोई राजनीतिक भाषण का उपयोग करने दे । इसी तरह दशहरा उत्सव में आचार संहिता का पालन करें । नवरात्रि पंडालों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक बैनर पोस्टर का उपयोग नहीं करने का अपील की उन्होंने नवरात्रि त्योहार और अन्य त्योहार शांतिपूर्वक और सभी समाज को मिलकर मनाए जाने का आग्रह किया।