दिनांक 10.10.2023 को लिखित आवेदन पेश कर प्रार्थी ने थाना नवागढ में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक घटना समय 10.10.2023 के लगभग 12.30 बजे को प्रार्थी की नाबालिक पुत्री/पीड़िता स्कूल से अपने घर जा रही थी कि घर जाते समय रास्ते में आरोपी रामपाल जोशी द्वारा अपने मोटर सायकल में घर छोडने की जीद करके मोटर सायकल में बैठाकर खंडहर घर में ले जाकर गलत नियत से जबरदस्ती हाथ खींच कर खंडहर घर के अंदर ले जा रहा था कि उसी समय पीड़िता की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे व्यक्ति नें खंडहर घर के पास आया तो आरोपी बालिका को छोडकर भाग गया तथा उक्त व्यक्ति द्वारा पीड़िता को उसके घर ले जाकर उनकी माता को घटना के संबंध में बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना नवागढ़ में अपराध सदर धारा 354 भादवि एवं 8 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन पर अति.पुलिस अधीक्षक बेमेतरा पंकज पटेल के द्वारा एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की एवं थाना स्टाफ को आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान जिला बेमेतरा के थाना नवागढ क्षेत्रांतर्गत रहने वाले आरोपी रामपाल जोशी पिता स्व. भूपाल (भोपाल) जोशी उम्र 26 वर्ष को दिनांक 11.10.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 12.10.2023 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना नवागढ प्रभारी निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, आरक्षक अमित यादव, हेम प्रसाद साहू, फिरोज साहू एवं अन्य थाना स्टाफ का सराहनी भुमिका रही है।
बेमेतरा थाना नवागढ पुलिस टीम की कार्यवाही। नाबालिक के साथ छेडछाड करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार।
