। प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें,जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो
बेमेतरा,,, विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023/- की तारीख के ऐलान के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों,जनप्रतिनिधियों के लिए पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, पर्चे प्रकाशित करने में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभा कक्ष में जिले के प्रिंटरों एवं मुद्रकों की बैठक ली।मास्टर ट्रेनर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पम्पलेट, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और (ख)प्रतियां प्रकाशन तिथि के तिनक दिवस के भीतर निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 06 माह तक का कारावास, 2 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।बैठक में निर्देश दिये गये कि शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय तथा व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा। अपर कलेक्टर डा. बाजपेयी ने बैठक में कहा कि कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें,जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाये। उन्होंने निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने कहा।–