बेमेतरा – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पी.एस. एल्मा ने पुलिस अधीक्षक से परामर्श के बाद विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटर यान के विधुत हॉर्न अथवा ऐसा हॉर्न जिससे पैदल चलने वाले घबरा जायें, उन्हें संत्रास या क्षोमकारित हो को प्रतिबंधित कर दिया है। इस आशय के आदेश आज जारी कर दिये गये है। जारी आदेश में कहा गया है। कि तीव्र संगीत का प्रतिषेध रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच के समय में ध्वनि विस्तारक यंत्र ना चलेगा और ना ही बजाया जायेगा। इसी तरह इसी अवधि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। मोटरयान से उत्पन्न होने वाले कोलाहन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध आज 9 अक्टूबर 2023 से आगामी आदेश तक जारी रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करेंगा।
