खबर हेमंत तिवारी राजिम /गरियाबंद जिले के अनुविभाग राजिम के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोमा में निजी भूमि का दस्तावेज से एनओसी लेकर शासकीय भूमि पर मिनी राइस मिल बनाने का मामला प्रकाश में आया हैं,। जहां मिनी राइस मिल के संचालक के साथ सरपंच-सचिव ने सांठगांठ कर मिलर ने अपनी निजी जमीन के खसरा नंबर पर ग्राम पंचायत से एनओसी लेकर उसी जमीन के बाजू में स्थित शासकीय जमीन में अवैध तरीके से मिनी राइस मिल का निर्माण कर संचालन शुरू कर दिया गया हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक ग्रामीण ने बताया कि ग्राम पंचायत कोमा के निवासी मोरध्वज पिता टीकम तारक द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मिनी राइस मिल का निर्माण कर संचालन कर रहे हैं। जब इस मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि मोरध्वज तारक द्वारा ग्राम पंचायत कोमा से मिनी राइस मिल निर्माण के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत कोमा को आवेदन किया था, जिस पर 29 जुलाई 2021 को सभी पंचायत प्रतिनिधियों के आम सहमति से मोरध्वज तारक को उसके जमीन खसरा नंबर 731/5 में मिनी राइस मिल निर्माण के लिए एनओसी जारी किया गया। वही, एनओसी मिलने के बाद मिनी राइस मिल के संचालक द्वारा अपनी दबंगई दिखाते हुए अपनी जमीन पर मिनी राइस मिल का निर्माण न कर शासकीय भूमि खसरा नंबर 731/1 में अवैध तरीके से मिल का निर्माण कर संचालन भी शुरू कर दिया हैं। बताया जाता है कि इस अवैध कब्जाधारी के खिलाफ राजस्व विभाग में ग्राम पंचायत सहित गांव के किसी भी जिम्मेदारों द्वारा कोई शिकायत भी नही किये जाने के कारण अवैध कब्जाधारी का हौसला बुलंद हो गया हैं।इस संबंध में जब सरपंच ग्राम पंचायत कोमा भुनेश्वरी बंजारे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मिनी राइस मिल के लिए मोरध्वज तारक को उसके निजी जमीन के खसरा नंबर में एनओसी पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं। उक्त मिल संचालक द्वारा अपने निजी भूमि में मिल न बनाकर बगल में स्थित शासकीय भूमि में बनाया है, इसकी जानकारी मुझे 15 दिन पूर्व ही मिली हैं। अब उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सभी पंचों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।