बेमेतरा: हत्या के आरोपीयों को आजीवन कारावास

बेमेतरा। थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा क्षेत्रान्तर्गत में हुये बस स्टैण्ड नवागढ़ में हत्या के मामले में न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, पीठासीन अधिकारी श्रीमान् पंकज कुमार सिन्हा ने दिनांक 15.09.2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण (1) प्रमोद सिन्हा पिता स्व. सरजू सिन्हा, उम्र 21 वर्ष, (2) गोपाल यादव पिता स्व. माहिल यादव, उम्र 23 वर्ष, (3) गोपी यादव पिता स्व. माहिल यादव, उम्र 25 वर्ष, एवं (4) राजू यादव पिता स्व. विनोद यादव, उम्र 23 वर्ष, सभी निवासी व थाना नवागढ़, जि. बेमेतरा (छ.ग.) को धारा 147, 148 भा.दं.सं. की दोषसिद्धि पर छः-छः माह के कठोर कारावास व 500-500 रू. अर्थदण्ड, धारा 307/149 भा.दं.सं. की दोषसिद्धि पर दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000/- धारा 302/149 भा.दं.सं. की दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास – आजीवन कारावास एवं 1000-1000 /- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक, सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2023 को सूचनाकर्ता अर्जुन यादव अपने हमराह बुल्टू यादव, लतेल यादव एवं अखिलेश सोनकर के साथ थाना नवागढ़ में उपस्थित होकर मौखिक मर्ग सूचना दर्ज कराया कि दिनांक 09.03.2023 की रात्रि करीब 10:45 बजे वह अपने पुत्र सतानंद यादव को फोन लगाकर पूछा कि कहां हो अभी तक घर नहीं पहुंचे हो तब सतानंद ने बताया कि वह सरकारी अस्पताल नवागढ़ में है, उसे गंभीर चोट लगी है, तब वह उक्त सूचना पाकर सरकारी अस्पताल नवागढ़ पहुंचा, तो देखा कि उसका पुत्र सतानंद यादव का वार्ड में ईलाज चल रहा था, उसके बांये कमर के पीछे धारदार हथियार से गंभीर चोट आया है, और खून निकल रहा था। सूचनाकर्ता ने अपने पुत्र से विस्तृत जानकारी पूछा, तब सतानंद बताया कि वह और भगउ यादव दोनों रात्रि करीब 10:00 बजे के आसपास बस स्टैण्ड नवागढ़ के पास पहुंचे, तब उनलोगों को देखकर प्रमोद सिन्हा एवं उसके साथी गोपाल यादव, गोपी यादव, राजू यादव, दीपक यादव निवासी नवागढ़ पुरानी रंजिश के चलते अश्लील गाली-गलौज करते हुये उनलोगों से वाद-विवाद करने लगे, पहले राजू यादव, दीपक यादव, गोपी यादव, गोपाल यादव हाथ मुक्का से मारपीट किये और भगउ यादव के गला को दबा कर हत्या करने की नीयत से दबाने लगे तथा आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से प्रमोद सिन्हा आहत मुझे एवं भगउ यादव को हत्या करने की नीयत से प्राणघातक चोट पहुंचाते हुए उसके बांये सीने में धारदार हथियार चाकू किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तथा उसी चाकू से सतानंद यादव के बांये कमर के पीछे प्राणघातक गंभीर चोट पहुंचाया जिसे उचित ईलाज कराने बाबत् जिला अस्पताल, बेमेतरा रिफर किया गया है. एवं मृतक भगल यादव के शव को सरकारी अस्पताल, नवागढ़ के मरचुरी में रखे है। सूचनाकर्ता अर्जुन यादव के उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना नवागढ़ में मर्ग इंटीमेंशन दर्ज किया गया तथा मृतक का शव पंचनामा तैयार किये जाने के उपरांत उसके शव का शव विच्छेदन कराया गया और घटना के संबंध में थाना नवागढ़ में अपराध क्र. 62 / 2023 पंजीबद्ध दर्ज कर प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो उपार्पण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश बेमेतरा के द्वारा विधिवत निराकरण हेतु प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

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