कान्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य में लापरवाही तीन व्याख्याता निलंबित


कांकेर. नोवल कोरोना वायरस कान्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर के.एल. चौहान ने दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमकड़ा मे पदस्थ व्याख्याता(एलबी) ललित नरेटी और संजय वस्त्रकार तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोडेकुर्से में पदस्थ व्याख्याता(एलबी) डिलेश्वर सॉव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
व्याख्याता(एलबी) ललित नरेटी और संजय वस्त्रकार तथा डिलेश्वर सॉव की ड््यूटी कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु आईसोलेशन सेंटर बालक आश्रम हाटकोंदल में लगाई गई थी, लेकिन उनके द्वारा सौपे गये दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं घोर उदासिनता बरती गई, जिससे कोविड-19 के चरणबद्ध कार्यक्रम में विलंब हुआ बल्कि अनुपस्थिति से कार्य प्रभावित हुआ। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ एपीडेसिजेस कोवडि-19 विनियम 2020 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1,2,3 के विपरीत होने के कारण कलेक्टर श्री चौहान ने उक्त तीनों व्याख्याता को निलंबित कर दिया है तथा उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोयलीबेड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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