कृषि मशीनरी के साथ खाद-बीज, उर्वरक व कृषि वस्तुओं के विक्रय की अनुमति


कांकेर.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा कृषि मशीनरी एवं कृषि से संबंधित स्पेयर पार्टस् के साथ-साथ खाद-बीज, उर्वरक तथा कृषि वस्तुओं के विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, इससे संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासन के दिशा निर्देशों के अधीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। पशु-पक्षी आहार एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुओं की विक्रय से संबंधित दुकान व प्रतिष्ठानों को भी संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश की शेष शर्ते एवं नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में जारी शेष प्रतिबंधात्मक शर्तें यथावत रहेंगी।
नोवेल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत् जारी आदेश एवं निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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