14 अप्रैल से पंचायतों में होगी ग्रामसभा की बैठक

दुर्ग /छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र दिनांक 24 मार्च 2008 के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारणी तैयार कर ली जाएगी एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जायेगी। 14 अप्रैल 2023 से आयोजित ग्रामसभा में विशेष बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा तथा सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों के सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरुरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामो का वाचन एवं जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा कर उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने एवं इस संबंध में जागरुकता फैलाई जाएगी।
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में चर्चा कर सर्वेक्षण में व्यापक भागीदारी हेतु प्रेरित किया जाएगा। तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की जागरूता समस्त ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त किये जाने पर जानकारी देते हुए चर्चा करना एवं ’’वी नीड फूड नॉट टोबेको’’ (हमे भोजन आवश्यक है, तम्बाकू नही) विषय पर चर्चा होगी। जल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा, ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जा रही ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में जल संरक्षण वास्ते अलग से बजट रखने हेतु प्रोत्साहित कर ’’जल शक्ति से नारी शक्ति’’ संदेश का प्रचार-प्रसार करते हुए जल संरक्षण के प्रभावी कदम लेने पर चर्चा की जाएगी। कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जाएगा। साथ ही आयोजित ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत्प्रतिशत अपलोड किया जाएगा।

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