पाटन। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, दिनांक 28.02.2023 को प्रार्थी एच.एस. मढ़रिया पिता स्व. टी. एच. मढ़रिया उम्र 53 वर्ष साकिन आर्शीवाद परिसर डंगनिया रायपुर जिला रायपुर द्वारा आरोपी अश्वनी डड़सेना के खिलाफ ग्राम अमलीडीह में रकबा 1.150 हेक्ट की जमीन को बिक्री करने के नाम से विकय नामा एवं इकरारनामा तैयार कराने का प्रलोभन देकर नगदी 20.000 रूपये गवाहों के समक्ष प्राप्त कर दिनांक 22.02.2023 को 84,800 रूपये का स्टाम्प पेपर प्रार्थी से कय करवा कर जमीन की रजिस्ट्री न कर उससे पहले उसी जमीन को दिनांक 17.02. 2023 को अन्य व्यक्ति के पास पूर्व तिथि में घोखाधड़ी की आशय से विक्रय कर अपराधिक न्यासमंग एवं छल कर रकम प्राप्त करने की रिपोर्ट दर्ज कराने की थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 17/2023 धारा 420, 406 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया, आरोपी अश्वनी डड्सेना एक आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना अमलेश्वर में वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक अपहरण, धोखाधड़ी, अपराधिक षड्यंत्र जैसे अपराध से संबंधित कुल 11 अपराध पंजीबध्द है।
आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबध्द होने से मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू, उप पुलिस अधीक्षक कईम प्रभात कुमार (मा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पाटन देवांश सिंह राठौर के मार्ग दर्शन पर तत्काल आरोपी के गिरफ्तारी करने हेतु टीम गठित की गयी, आरोपी अश्वनी डड्सेना घटना दिनांक से फरार था, जिसकी लगातार पता साजी की जा रही थी, इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 15.03.2023 को मोबाईल लोकेशन के आधार पर आरोपी अश्वनी डडसेना को घेरा बंदी कर पकड़ा गया. इसी दौरान थाना प्रभारी जामगांव (आर) जिला दुर्ग के द्वारा वितंतु संदेश के माध्यम से थाना प्रभारी अमलेश्वर को प्रार्थी जगदीश साहू पिता स्व. राम सेवक साहू उम्र 47 वर्ष साकिन सेमरा (बी) थाना भखरा जिला धमतरी के द्वारा आरोपी अश्वनी डड्सेना के विरूद्ध ग्राम रीवा गहन में खसरा नंबर 400 401, 407 (घ) कुल रकबा 08 एकड़ 52.05 डिसमील को एक अन्य आरोपी श्यामु यादव के साथ मिलकर प्रार्थी को दिखाकर बिकी इकरारनामा तैयार कर नगद 2,00,100 रुपये तथा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 28 लाख रूपये कुल 30,00,100 रूपये का बयाना लेकर जमीन का रजिस्ट्री न कराके कुट रचित दस्तावेज तैयार कराकर प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर दिनांक 15.03.2023 को अपराध क्रमांक 31 / 2023 धारा 294, 506,420, 467,468,471,120बी भादवि दर्ज होने की सूचना देने पर आरोपी को तत्काल अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित थाना जामगांव (आर) पुलिस के हवाले किया गया, जो आज दिनांक 16.03.2023 को आरोपी अश्वनी डड्सेना को जे. एम. एफ.सी. पाटन के आदेश से न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है। आरोपी अश्वनी डडसेना एक आदतन अपराधी है, जो जमीन खरीदी बिकी करने के नाम से कुट रचित दस्तावेज तैयार कर भोले भाले ग्रामीणों को अधिक कीमत पर जमीन खरीदने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करता है, जिसके विरूध्द दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

