नाई एसोसिएशन का आदेश: घरेलू सेवा प्रदान करने पर ₹25 हजार जुर्माना

राजनांदगांव. कोरोना लॉकडाउन के कारण नाइयों और सैलून मालिकों को उनके व्यवसायों में बाधा उत्पन्न हुई है। यदि लॉकडाउन के दौरान वे अपने ग्राहकों को घरेलू सेवाएं प्रदान करते हुए पकड़े जाते हैं तो पेशेवरों को दंडित किया जाएगा। नाई एसोसिएशन और राजनांदगांव जिले के सैलून समुदाय ने घोषणा की है कि अगर आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नाइयों पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

ANI से बात करते हुए अशोक ने कहा- “आज हमने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि कोई भी पेशेवर जो ग्राहकों के घर पर सेवाएं दे रहा है, उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसे इस उद्योग से हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया जाएगा।

नाई की दुकान के मालिक नादान सेन ने कहा, “दुकानें बंद कर दी गई हैं। हम चाहते हैं कि दुकानें खुलें ताकि पेशेवर लोग इन मुश्किल समय में अपनी आजीविका कमा सकें। कोरोना वायरस के प्रसार रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉक खत्म होने तक बाल सैलून और ब्यूटी पार्लरों को बंद करने का आदेश दिया है।

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