फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई

बेमेतरा(सुनील नामदेव)। बेमेतरा क्षेत्र में हुए छेड़छाड़ के मामले में विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला- बेमेतरा के विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 03.01.2023 को निर्णय पारित कर अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ जस ढिल्लो, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम चाक, थाना अजनाला, जिला अमृतसर (पंजाब) हाल निवासी ग्राम कोडिया, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया छ.ग. राज्य की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, बेमेतरा ने पैरवी की।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, पीड़िता के पिता के द्वारा थाना बेमेतरा में दिनांक 24.11.2021 को उपस्थित होकर इस आशय का लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 22.11.2021 को नवागढ़ के हरियाणा वाले का हार्वेस्टर उनके गांव से गुजर रहा था, जिसे उसने बोला कि उसका धान कटाई कर दो तब हार्वेस्टर वाले ने ठीक है बोलकर उसका धान कटाई किया और रात्रि होने पर उसके घर के पास ही रूके थे। गांव में और किसान लोगो का भी धान काटना था, जिसके कारण हार्वेस्टर वाले उसके ही निवास स्थान के पास रूककर दो दिन से गांव के किसानों का धान कटाई कर रहे थे और रात्रि होने पर उसके घर के पास ही रूकते थे। दिनांक 24.11.2021 को रात्रि में हार्वेस्टर वाले जिसमें एक आदमी एक पैर से लंगड़ा था. उसने अपने मोबाईल को उसके घर में चार्ज करने छोड़ा था। रात्रि 9.30 बजे लगभग लंगड़ा आदमी ने अपना मोबाईल वापस मांगने आया तो उसकी पुत्री / पीड़िता मोबाईल देने के लिए गई तो पीडिता की बेईज्जती करने की नियत से लंगड़ा आदमी पीड़िता के दाहिने हाथ को पकड़कर अपनी ओर खीचा, जिससे पीड़िता का सीना लंगड़े आदमी से टकरा गया, ऐसा पीड़िता अपने पिता को बताई है। लंगड़ा आदमी के द्वारा पीड़िता को सतनामी जाति की नाबालिक होना जानते हुए, बेईज्जती करने की नियत से पीडिता का हाथ, बांह पकड़ा है, जिससे पीडिता के हाथ और कंधा में दर्द हो रहा था। पीड़िता के पिता की उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना बेमेतरा के द्वारा अपराध क्रमांक 836/2021. अन्तर्गत धारा 354 भा. द. संहिता तथा धारा 08 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1) (ब) (i) (ii) एट्रोसिटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 07 साक्षियों एवं अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराये गये, विशेष प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), जिला- बेमेतरा के विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 03.01.2023 को निर्णय पारित कर अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ जस ढिल्लो, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम चाक, थाना अजनाला, जिला अमृतसर (पंजाब) हाल निवासी ग्राम कोडिया, थाना नवागढ, जिला बेमेतरा (छ.ग.) को धारा 354 भा. द. संहिता की दोषसिद्धि पर 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू. अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 की दोषसिद्धि पर 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रू. अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया है। इस सत्र प्रकरण में छ.ग. राज्य की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, बेमेतरा ने पैरवी की।

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