प्रधान पाठक को दूसरा विवाह करना महंगा पड़ा ,,हो गये निलम्बित,,जिला शिक्षा अधिकारी की कारवाही,,,


पाटन–जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने पाटन विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला बेन्दरी के प्रधान पाठक को सिविल सेवा के विपरीत पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है
प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित कुमार गायकवाड़ शासकीय प्राथमिक शाला बेन्दरी में प्रधानपाठक नियुक्त है उनकी पत्नी श्रीमती संतोषी गायकवाड़ ने शिक्षा विभाग में साक्ष्य सहित शिकायत किया कि पहली पत्नी के रहते हुए बगैर विवाह विच्छेद ,तलाक के 15 मई 2022 को दूसरा विवाह कर लिया है शिकायत के आधार पर प्रधानपाठक रोहित गायकवाड़ को 27 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया पर उनके द्वरा शासकीय नोटिस का कोई जवाब समय अवधि तक नही दिया गया जिससे विभाग ने गायकवाड़ के द्वारा कुछ नही कहना माना गया जिसके कारण रोहित कुमार गायकवाड़ का कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के (1)(2)(3)एवँ नियम 22 के (1)(2) के विपरीत होने से दण्डनीय पाया गया इसके तहत छग सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियम) एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 के तहत रोहित कुमार गायकवाड़ प्रधानपाठक शासकीय प्राथमिक शाला बेन्द्ररी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में होगा,,

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