कांकेर जिले में हुए सहायक शिक्षक एलबीटी संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया से संघ नाराज,,सुधार करने कलेक्टर को दिया ज्ञापन,,

कांकेर–छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग में हुए पदोन्नत आदेश पर आक्रोशित है संघ चाहता है कि पदोन्नत शासन के नियम अनुसार एवँ अनियमित आदेश को तुरन्त निरस्त किया जावे इस सम्बंध में कांकेर जिला कलेक्टर को आवेदन देकर जिला स्तर पर सहायक शिक्षक एलबीटी संवर्ग के पदोन्नति आदेश निरस्त कर वरिष्ठता सूची के सरल क्रमांक के आधार पर पदस्थ करने की मांग की गई है दोनों प्रधान पाठक एवँ कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सहायक शिक्षक एलबीटी संवर्ग की पदोन्नति की गई है जिसमें अनेक विसंगतियां पाई गई है संघ के पदाधिकारियों प्रधानपाठक कल्याण संघ के कांकेर जिला अध्यक्ष ,छतीसगढ़ कर्मचारी संघ सम्भागीय अध्यक्ष दीपक झा, प्रधान पाठक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष , कर्मचारी संघ सचिव निर्मल चोपड़ा,प्रधानपाठक संघ के उपाध्यक्ष खुशाल सिंह गजभिये, जिला प्रवक्ता संतराम टांडिया,उपेश्वर ठाकुर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक संयुक्त संचालक शिक्षा जगदलपुर बस्तर संभाग के निर्देश का पालन जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर के द्वारा नहीं किया गया है एवं जिला शिक्षा अधिकारी की स्थापना आदेश जारी होने की सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी आर .पी .मीरे ने आनन-फानन में प्रधान पाठकों के पदोन्नति आदेश निकाल दिया है जिससे सभी विकासखंड में पदोन्नति आदेश में कमियां पाई गई है पदाधिकारियों ने कुछ जानकारी दिया जिसमें त्रुटि मिली है जिसमे आदेश के सरल क्रमांक 3 में नरेंद्र कुमार पोया सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला नारा में कार्यरत है जिन्हें संकुल केंद्र में पदस्थ ही करके प्राथमिक शाला मोदे नयापारा में पदस्थ किया गया जबकि संकुल केंद्र दूसरा है ,,सरल क्रमांक 56 श्रीमती हेमलता लोनहारे एलबी प्राथमिक शाला जवाहर वार्ड कांकेर को बाबुदबेना हल्बा पारा में संकुल केंद्र मरकटोला में किया गया जबकि प्राथमिक शाला जवाहर वार्ड कांकेर दिलीप साहू प्राथमिक पुसवाडा को जवाहर वार्ड किया गया जो कि उचित नही है संघ के पदाधिकारी द्वारा दिये गए मांग पत्र में कहा गया है कि 1.संकुल स्तर पर वरिष्ठता आधार पर पदस्थापना की जावे
2.प्राथमिक शाला में उसी संस्था में रिक्त पद होने पर उसी संस्था में रिक्त पद होने पर उसी संस्था में पदस्थ किया जावे
3.एक ही संस्था में दो शिक्षकों की पदोन्नति होने पर वरिष्ठ शिक्षक को उसी संस्था में पदस्थ किया जावे
4.दिव्यांग शिक्षकों की पदोन्नति में प्राथमिकता दिया जावे
5.महिला कर्मचारी को संकुल स्तर पर पदस्थापना किया जावे
संघ ने पदोन्नति मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शासन के नियमानुसार करने की मांग की गई है

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