आवश्यक वस्तु वाले दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, कलेक्टर द्वारा अनुपूरक आदेश जारी

उत्तर बस्तर कांकेर. नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों को प्रतिबंधित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 घोषित किया गया है, जिसके तहत पूर्व में जारी आदेष को यथावत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा अनुपूरक आदेष जारी किये गये है, जिसके अनुसार किराना दुकान, बेकरी, मोबाईल रिचार्ज, डेलीनीड्स की दुकानें, फल, अनाज एवं सब्जी मार्केट सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश सम्पूर्ण कांकेर जिले में तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *