उत्तर बस्तर कांकेर. जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में डीलर के द्वारा विक्रय की गई समस्त वाहनों का ऑनलाईन डीलर पाइंट के माध्यम से पंजीयन चिन्ह तत्काल आबंटित कर दिया जाता है। डीलर द्वारा जमा किए गए समस्त आवश्यक वैध दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा वाहन 04 पोर्टल में वाहन का पंजीयन अप्रुवल किया जाता है तथा वाहन पूर्ण रूप से पंजीकृत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 01 अप्रैल से बीएस 04 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। वाहन क्रेता के हितों का ध्यान रखते हुए बीएस 04 के पंजीयन अप्रुवल हेतु समस्त पेंडिग फाईल 23 मार्च 2020 तक आवश्यक रूप से जिला परिवहन कार्यालय कांकेर में जमा करें, ताकि वाहन विक्रेता के द्वारा विक्रय किए गए समस्त बीएस 04 वाहनों का पंजीयन किया जा सके।
यदि विक्रय किए गए वाहन के दस्तावेज परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो वाहन का पंजीयन अप्रुवल कर पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रिंट किया जाना संभव नहीं हो पाएगा और यदि 01 अप्रैल से पंजीयन अप्रुवल बंद हो जाता है तो वाहन क्रेता को समस्या हो सकती है, साथ ही न्यायालयीन प्रकरण उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। परिवहन कार्यालय में समय-सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो भविष्य में किसी प्रकार की कार्यवाही या न्यायालयीन प्रकरण की समस्त जवाबदारी क्रेता की होगी।