रायपुर। छग में मनरेगा अधिनियम अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में संविदा में नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों को 90 दिन में नियमित करने की कार्यवाही करने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दाखिल याचिका अधिवक्ता श्रीमती मीना शास्त्री के माध्यम से याचिकाकर्ता छग ग्राम रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष सन्तोष कुमार सोनवानी(ग्राम रोजगार सहायक दुर्ग),भूपेंद्र चंद्राकर(दुर्ग),झावेंद्र वर्मा(भाठापारा),जयंत टंडन(बलौदा बाजार ने नियमितीकरण के लिए माननीय न्यायमूर्ति पी.एस. कोशे के न्यायालय में याचिका लगाई।
जिसकी सुनवाई में न्यायमूर्ति ने छग सरकार को ग्राम रोजगार सहायक को उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुवे एवं प्राकृतिक न्याय के सिंद्धान्त को देखते हुवे 90 दिन के अंदर नियमितीकरण हेतु सरकार का पक्ष रखते हुवे जवाब मांगा है।
वही इस फैसले की प्रतिलिपी प्राप्त होने पर मनरेगा विभाग के आलाधिकारियों ने ग्राम रोजगार सहायकों को अपना पक्ष रखने के लिए याचिकाकर्ताओं को मंत्रालय तलब किया है।जिसकी तैयारी पूरे छग के ग्राम रोजगार सहायक तैयारी में लगे है।इस फैसले से सम्पूर्ण छग के ग्राम रोजगार सहायकों में हर्ष व्याप्त है।पुनः रोजगार सहायक फिर से लामबंद होकर तैयारी में लगे है।उपप्राताध्यक्ष संजय सोनवानी ने कहा की फैसले से रोजगार सहायकों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है कि 14-15 साल की संविदा रूपी गुलामी से अब रोजगार सहायकों को मुक्ति मिल जाएगी।