16 जून से 15 अगस्त तक मतस्याखेट निषिद्ध

दुर्ग। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 16 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक की अवधि को क्लोज सीजन घोषित किया गया है। अतः जिले में समस्त नदियों-नालों और सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के जलाशय जो निर्मित किया गया है, केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मतस्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
इन नियमों का उल्घंन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार रूपये का जुर्माना या दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, इसके अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में यह नियम लागू नहीं होगें।

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