जिला प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन गाइड लाइन समझ से परे

गाइड लाइन में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, -पर शराब दुकान रात 8 बजे तक खुलेगी
बार, रेस्टोरेंट क्लब, होटल रात 10 बजे तक

*यह आदेश है या ओपचारिकता मात्र *कृपया स्पष्ट निर्देश जारी करे जिला प्रशासन-सतीश पारख*

निजी व्यवसाय 6 बजे तक शासकीय व्यवसाय रात 10 बजे तक

6 बजे शाम के बाद कर्फ्यू में शासकीय दुकान जाने की अनुमति..यूँ ही निकले तो पड़ेगा डंडा

भिलाई-जिला प्रशासन द्वारा एक ओर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कॅरोना काल के चलते नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है वहीं दूसरी ओर शासकीय दुकान हेतु 8 बजे तक व उससे जुड़े व्यवसाय के लिए 10 बजे रात तक कि अनुमति जारी की गई है । इस तरह के आदेश के बाद शाम 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक लोग शासकीय दुकान व उससे जुड़े व्यवसाय सम्बन्धी दुकानों में खरीदी करने निकल सकते है किन्तु किसी निजी व्यवसायिक संस्थान से आप कपड़ा किराना या अन्य जरूरत की सामग्री खरीदने नही निकल सकते उसके लिए 6 से 6 का समय निर्धारित है।मतलब साफ है यदि आप 6 बजे शाम के बाद शासकीय दुकान खरीदी के अलावा कीसी अन्य कार्य से निकले तो या तो कॅरोना पकड़ लेगा या पुलिस का डंडा पड़ेगा। उतई छेत्र के पूर्व जनपद सदस्य सतीश पारख ने
इस बाबत जिला प्रशासन स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है ताकि आम जन को शाम 6 से रात 10 बजे के बीच किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

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