छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता की धारा 6(4) अंतर्गत…प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परिवार को अनुदान सहायता उल्लेख का पालन करे प्रदेश सरकार… — जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)

न्यायालय करे हस्तक्षेप व मृतकों के परिवारों को दिलाये न्याय… सतीश पारख

भिलाई – कॅरोना को एक राष्ट्रीय आपदा.. महामारी सरकार ने भी माना है और न्यायालय ने भी ऐसे में मृतकों के परिवार जनों साथ दुराभाव क्यों.. जबकि छत्तीसगढ़ राजस्व सहिंता की धारा 6(4) में प्राकृतिक आपदा पर पीड़ित अथवा परिवार जन को अनुदान(राहत राशि) पाने का पूरा हक है किंतु प्रदेश सरकार इन कानूनों का पालन करते हुवे कॅरोना महामारी से मृत हुवे परिवार को राहत राशि देने में किसी तरह की रुचि नही दिखा रही है ।उक्त बातें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के दुर्ग जिला ग्रामीण अध्यक्ष सतीश पारख ने कहे।उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजित जोगी जी की 75 वीं जयंती है ।यह दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच नही हैं यदि होते तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ महतारी की संतानों को न्याय दिलाने कानून का पालन करवाने में कोई कसर नही छोड़ते।किन्तु आज उनके नही होने पर भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे इस बात को लेकर संकल्पित है तथा इस मामले में राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करवाकर राजस्व संहिता की धारा 6-4 में उल्लेखित अनुसार प्रदेश के प्रत्येक परिवार जिन्होंने कॅरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा से अपने परिवार को कोई भी सदस्य खोया है तो उन्हें कानून के अनुसार अनुदान सहायता दीलवाने तथा इस हेतु प्रभावित परिवारों से नियमानुसार राजस्व अधिकारियों के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर उन्हें अनुदान नियमानुसार दिलाने पुर जोर प्रयास करेंगे। यदि सरकार राजस्व सहिंता के धारा में उल्लेख अनुसार कार्यवाही तय करने में आना कानी करती है तो जरूरत पड़ी तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर पार्टी प्रत्येक प्रभावित परिवार को न्याय दिलाने जोर लगाएगी।

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