कांकेर। कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण 26 अप्रैल के सायं 06 बजे से 05 मई के प्रातः 06 बजे तक संपूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिले को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिले के समस्त डेली नीड्स एवं बेकरी की दुकानों को प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक बे्रड, टोस्ट एवं बिस्किट की केवल होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्रतिष्ठान संचालकों को कोविड-19 नियमों का पालन की शर्त पर होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।