फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली मौहल्लों एवं काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स को
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बेमेतरा -कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव अनंत तायल ने जिले मे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज शनिवार को एक आदेश जारी कर 05 मई 2021 तक सम्पूर्ण बेमेतरा जिले मे लाॅकडाउन करने का आदेश जारी किया है। पहले यह लाॅकडाउन 26 अप्रैल तक लागू किया गया था। जिले मे कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा 17 अप्रैल 2021 द्वारा बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बेमेतरा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किये गये थे। बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित किया जाता है
बेमेतरा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। जिससे सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।
अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 17 अप्रैल 2021 के निरंतरता में मैं, शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बेमेतरा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हॅूः-बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
इस अवधि में निम्नानुसार आदेश प्रभावशील रहेगा:-उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमायंें पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी बेमेतरा द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होंगी। मास्क, फिजीकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से तत्काल अवगत कराया जावेगा। सभी प्रकार की मंडियाॅ, थोक/फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकाने बंद रहेंगी, किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली मौहल्लों एवं काॅलोनीयों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, किन्तु पोल्ट्री फार्म, मटन, मछली की दुकानें भौतिक रूप से नहीं खुलेंगी और न ही दुकानों के माध्यम से ग्राहकों बेची जायेगी। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी (सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी) इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी/ए.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारण करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी व उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छ.ग. राज्य में नहीं रूकते हुये सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदाय किया जावेगा। किसी भी ग्राहक को बगैर मास्क धारण को पी.ओ.एल. प्रदाय नहीं किया जावेगा। अन्य प्रकार के निजी वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मिल्क पार्लर व दुध वितरण, न्यूज पेपर हाॅकर तथा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक तथा सायं 06ः30 बजे तक निर्धारित की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे, केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधित निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में दुग्ध के वितरण/विक्रय की अनुमति होगी। पेट शाॅप, एक्वेरियम केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक तथा सध्यां 05ः00 बजे से 06ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसीयाॅ केवल टेलिफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डर की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (साईट पर ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेंगी तथा लाॅकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले में संचालित समस्त शराब की दुकानें आमजनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में बेमेतरा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम सर्विस, डाक सेवायें तथा रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाॅप, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करने वाले, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल, ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेगी। इस अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी, इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। जिले में संचालित जीवन बीमा निगम, पोस्ट आॅफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाॅफ के साथ प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 01ः00 बजे तक कार्यलयीन कार्य करने की अनुमति होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टीव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि का कार्य पूर्व अनुसार अनिवार्य रूप से संचालित रहेंगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने हेतु व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है इसी तरह अंत्येष्ठी, दसगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्य में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त अवधि में रेल, बस, हवाई यात्रा हेतु क्रमशः रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकिट ही उनके ई-पास के रूप में मान्य की जावेगी। अपरिहार्य कारणों से बेमेतरा जिले से अन्यत्र राज्य जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकाॅम व्यवस्था के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य या हास्पीटल या कोविड-19 में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य होगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज/आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलाजी लैब आने जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 तथा आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 व दोपहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पीटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी के परिचालन की अनुमति होगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा, इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर आने पर अपना आई.कार्ड साथ रखेंगे तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
राज्य शासन व इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस अवधि में निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध रहेंगीः- ई-कामर्स सेवाओं (अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट आदि) किराना दुकान के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत आॅनलाईन/होम डिलीवरी आधार पर प्रारंभ रहेगी, परंतु भौतिक रूप से दुकानें तथा स्टोर्स आदि नहीं खोले जायेंगे। खाद्यान पदार्थो के पैकेट जोमैटो, स्वीगि के माध्यम से डिलीवरी नहीं की जा सकेगी, अर्थात यह सेवायें बंद रहेंगी। दुकानदार अपने दुकान के लिए आवश्यक सामाग्री का थोक में भण्डारण रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे की अवधि में कर सकेंगे। कृषि खाद बीज, कृषि यंत्र उपकरण, कृषि से संबंधित दवाओं की दुकानों में प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। किसी कारखाना अथवा किसी कार्य स्थल पर चल रहा कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा परंतु शर्त यह रहेगी की कार्यरत मजदूर कार्य स्थल पर ही रहेंगे व लाॅकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, जनपद कार्यालय हेतु लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आमजनता का प्रवेश निषेध रहेगा।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भा.द.स. 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा। यह आदेश 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 05 मई 2021 को प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।