शादी का प्रलोभन दे कर बनाया शारीरिक संबंध युवती ने कराया एफआईंआर

गरियाबंद । महिला संबंधी अपराधों की संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला संबंधी अपराध पर त्वरित कार्रवाई करते थाना राजिम के अपराध क्रमांक 86/2021 धारा 376(2 ), 506 भादवी के मामले में विगत दिन को प्रार्थीया द्वारा अपने परिजनों के साथ राजिम थाना में आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नर्सिंग कॉलेज द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रही है वही अपने गांव का खेमचंद साहू से विगत ढाई वर्ष से जान पहचान होने से एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्रेम संबंध हो जाने से खेमचंद साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर प्रार्थीया के साथ 22 जनवरी 2019 को अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया और तब से 7 मार्च 2021 तक संबंध बनाता रहा अब शादी करने के लिए कहने पर शादी नहीं कर रहा है इस प्रकार से खेमचंद साहू द्वारा पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर मर्जी के विरुद्ध लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है तथा इन दोनों के संबंध को किसी को बताओगे तो जान से मारने एवं मरने की धमकी देता रहा है प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी खेमचंद साहू उर्फ खेमू पिता बाबूलाल साहू उम्र 24 साल निवासी कपसीडीह थाना राजिम जिला गरियाबंद का कृत्य अपराध धारा सदर का पाए जाने से गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया।
थाना राजिम के इस कार्य में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बघेल सहायक उपनिरीक्षक जीआर साहू आरक्षक, तुलसी निषाद आरक्षक, राकेश टंडन आरक्षक, रेखराम नेताम महिला आरक्षक, सविता खरे महिला आरक्षक, सलिका खूंटे का विशेष योगदान रहा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *