निर्धारित दर से अधिक कीमत पर रासायनिक उर्वरक बेचने पर होगी कार्यवाही

गरियाबंद । जिले के पंजीकृत सहकारी एवं निजी संस्थाओं में यूरिया एवं अन्य रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण पर्याप्त मात्रा में कराया गया है। मार्कफेड छत्तीसगढ़ के द्वारा रासायनिक उर्वरकों के विक्रय हेतु दर निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार उर्वरक यूरिया 45 किलोग्राम दर 266.50 रूपये, उर्वरक डी.ए.पी 50 किलोग्राम दर 1150 रूपये, उर्वरक एम.ओ.पी 50 किलोग्राम दर 918.75 रूपये, उर्वरक एन.पी.के (12ः32ः16) 50 किलोग्राम दर 1125 रूपये, उर्वरक एस.एस.पी (पाउडर) 50 किलोग्राम दर 340 रूपये, उर्वरक एस.एस.पी (दानेदार) 50 किलोग्राम दर 370 रूपये और उर्वरक एस.एस.पी (जिंककेटेड) 50 किलोग्राम दर 355 रूपये है। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर कश्यप से मिली जानकारी अनुसार जिले के पंजीकृत सहकारी एवं निजी संस्थाओं को यूरिया एवं अन्य रासायनिक उर्वरक उक्त दरों पर कृषकों को उपलब्ध कराने कहा गया है। अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में प्रदत्त अधिकार के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिले में अधिक कीमत पर रासायनिक उर्वरकों की बिक्री की शिकायत, उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप मोबाईल नंबर 9753092888, अनुविभागीय अधिकारी कृषि श्री नरसिंह ध्रुव मोबाईल नंबर 8717814750 तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गरियाबंद श्री आर.एस. ठाकुर मोबाईल नंबर 9755684746, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी छुरा श्री जी.एस. दीवान मोबाईल नंबर 9617245793, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर श्री बी.आर. साहू मोबाईल नंबर 9981774733, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मैनपुर श्री बी.के. शांडिल्य मोबाईल नंबर 7974163020 तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देवभोग श्री जे.एल. नाग को मोबाईल नंबर 8815173783 पर सूचित कर सकते हैं।

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