बेमेतरा जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कलेक्टोरेट परिसर मे धरना, रैली, जुलूस, आमसभा व प्रदर्शन प्रतिबंधित


बेमेतरा। बेमेतरा जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग , खनिज विभाग आदि संचालित है, जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। जिसको ध्याान मे रखते हुए, सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज धारा-144 लागू करते हुए जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक से बचाव हेत जिला बेमेतरा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, घरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने हेतु अनुशंसा किया गया है। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन से सहमत होकर मुझे यह समाधान हो गया है कि जिला बेमेतरा में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन आदि से लोक प्रशांति विक्षुद्ध हो सकता है, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होने की आशंका है। अतः लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलुस अन्य प्रकार के प्रदर्शनों हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तायल द्वारा धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर के परिधि मे धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, संभाए, जुलूस, आमसभा, प्रदर्शन आंदोलन एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। परिस्थिति के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नही करेंगे। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आमजनता पर लागू होगा। जो जारी तिथि से 02 माह तक प्रभावशील होगा।

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