इंदिरा मार्केट कपड़ा लाईन का तीनो रिट पीटिशन हाईकोर्ट से खारिज ,,,,स्थापित जगह पर ही व्यवसाय के लिए लगाया गया था हाईकोर्ट में अपील

दुर्ग—/ ! माननीय उच्च0 न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर द्वारा इंदिरा मार्केट क्षेत्र के अतिक्रमणकारी व्यवसायियों द्वारा तीन रिट पीटिशन अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने 31 मई 2020 को आदेश पारित कर व्यवसायियों का तीनों रिट पीटिशन को खारिज कर दिया गया है। रिट पीटिशन खारिज होने के बाद अब इंदिरा मार्केट के कपड़ा लाईन के अतिक्रमणकारी व्यवसायियों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निगम द्वारा जल्द की जाएगी ।  
उल्लेखनीय है कि विगत दो वर्ष पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा भोजराम पटेल सीएसपी के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट में कपड़ा लाईन के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया गया था। इसके विरुद्ध अतिक्रमणकारियों ने इसी स्थल पर विस्थापित करने की मांग को लेकर हाईकार्ट में रिट पीटिशन दायर किया गया था। जिसे मान0 उच्च न्यायालय ने 31 मई 2020 में आदेश पारित कर तीनो रिट पीटिशन को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगणों को निगम द्वारा विस्थापित हेतु पूर्व में दिये गये भूमि दिया गया था जहाॅ सभी अतिक्रमणकारियों ने जाने से मना कर दिये थे।  

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