प्राकृतिक आपदाओं की राशि को बजट के अभाव में नहीं रोका जा सकता-मोहम्मद शफीक


? रिपोर्टर विक्रम कुमार नागेश गरियाबंद

गरियाबंद। प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक,पिछड़ा वर्ग संगठन छ.ग.व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सफीक ने कलेक्टर गरियाबंद को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है।कि तहसीलदार गरियाबंद द्वारा पिछले वर्ष बारिश से टूटे हुए असहाय लोगों का मकान की क्षतिपूर्ति राशि व प्राकृतिक आपदा से मृत लोगों के परिवार जनो को सहायता राशि अभी तक नहीं दिया गया है।पीड़ित लोग प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सफीक से शिकायत किये थे।जिस पर संज्ञान लेते हुए मोहम्मद सफीक ने कलेक्टर व जिला कोषालय अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है। तहसीलदार से चर्चा करने पर तहसीलदार गरियाबंद द्वारा कहा जाता है,कि बजट के अभाव व कलेक्टर के आदेशानुसार ही पीड़ित लोगों को व मृत के परिवार जनो को राहत राशि,सहायता राशि प्रदान किया जावेगा।मोहम्मद सफीक ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, लोक सेवा गांरटी के अतंर्गत आर्थिक सहायता राशि शून्य बैलेंस के तहत देने के प्रवाधान है।यह छ.ग.शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर वित्त निर्देश 59/2012,पत्र क्रमांक 529/कम्प्यु./1002345/वित्त/बजट-4/चार/2012 मे स्पष्ट निर्देश है,कि प्राकृतिक आपदाओ की राशि को बजट के अभाव मे नही रोका जा सकता है।प्राकृतिक आपदाओ की राशि को शून्य बैलेंस मे देने का प्रावधान है।मोहम्मद सफीक ने कलेक्टर से पत्र के माध्यम से कहा है,कि पीड़ित लोगों के परेशानी को संज्ञान मे लेते हुए व कोरोना काल मे वैसे भी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नही है।जिसे ध्यान मे रखते हुए तहसीलदार गरियाबंद को आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों का तत्काल निराकरण हेतु आदेशित करे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *