दुर्ग.जिला पंचायत सीईओ दुर्ग ने पंचायत कर्मी(सचिव) विष्णु चंद्राकर की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। उनकी दोषपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय संचालक पंचायत छत्तीसगढ़ द्वारा अपील प्रकरण पर पारित आदेश 12 दिसम्बर 2007 के विष्णु प्रसाद चंद्राकर ग्राम पौहा जनपद पंचायत पाटन में पंचायत कर्मी(सचिव) के पद पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) पैरा 3 में उल्लेखित उपबन्ध के तहत नियुक्ति प्रक्रिया दोषपूर्ण पाई गई। इसलिये पंचायत प्रस्ताव अनुसार नियुक्त पंचायत कर्मी को उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण जिला दुर्ग द्वारा सचिव घोषित किये जाने के लिये जारी आदेश 4 मई 2005 को स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाए जाने के कारण उक्त आदेश को अपात्र किया गया। विष्णु चंद्रकार पंचायत सचिव द्वारा उक्त आदेश के विरुद्घ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपील किया गया था। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित आदेश 24 अक्टूबर 2019 के तहत उक्त दायर रीट पिटीशन को ख़ारिज कर दिया गया। इसलिये छत्तीसगढ़ शासन एवं पंचायत कर्मी के सेवा शर्तों हेतु प्रसारित मार्गदर्शिका की कंडिका 7 के तहत न्यायालय संचालक पंचायत छत्तीसगढ़ रायपुर के पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2007 के परिपालन में विष्णु प्रसाद चंद्राकर पंचायत कर्मी(सचिव) की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई है।