दुर्ग। वर्ष 2022 में थाना मोहन नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की वाणिज्यिक मात्रा बरामद होने के मामले में विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, 1 जून 2022 को मोहन नगर थाना क्षेत्र के आदित्य नगर स्थित कलर्स के पास कार्रवाई के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई और आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग के न्यायालय में हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर न्यायालय ने अंकित यादव (23) निवासी आशा नगर, दुर्ग तथा केवल देवांगन (22) निवासी आकाश नगर, दुर्ग को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन कर धारा 22(ग) के अपराध में दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने 21 सितंबर 2026 को पारित निर्णय में दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को पृथक से 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इतनी मात्रा में बरामद हुआ था कफ सिरप
पुलिस के मुताबिक, अंकित यादव के कब्जे से KOP FREE Cough Syrup 100 ML की कोडीनयुक्त 25 भरी शीशियां तथा केवल देवांगन के कब्जे से Chlorpheniramine Maleate एवं Codeine Phosphate युक्त SUPKOF Syrup 100 ML की 50 भरी शीशियां बरामद की गई थीं।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप को वैधानिक अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक भीखम साहू ने की, जबकि न्यायालय में प्रकरण की पैरवी एजीपी प्रकाश शर्मा ने की।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध भंडारण, परिवहन या बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा कि नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में दो दोषी, कोर्ट ने सुनाई 15-15 साल की सजा
