दुर्ग जिले में शेष मदिरा अहातों के संचालन के लिए 3 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन

  • पाटन व असोगा के अहातों के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा लाइसेंस


दुर्ग। सहायक आयुक्त आबकारी, जिला दुर्ग ने वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए व्यवस्थापन से शेष रहे देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से संबद्ध अहातों के संचालन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक व्यक्ति 3 जुलाई 2026 को सुबह 10:30 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
जानकारी के अनुसार, समूह क्रमांक-16 मिलाई-3 (असोगा) के देशी कम्पोजिट मदिरा अहाता तथा समूह क्रमांक-05 पाटन के अंतर्गत देशी मदिरा अहाता एवं विदेशी मदिरा अहाता के संचालन के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाएंगी।
आवेदन केवल आबकारी विभाग के ई-अहाता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 24 घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुज्ञप्तियों का आवंटन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री अनुज्ञप्तियों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा।
विभाग ने इच्छुक आवेदकों से निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।

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