ग्राम पंचायत की राशि निजी नियंत्रण में रखने पर सचिव पर गिरी गाज

  • 6.50 लाख रुपये पंचायत खाते में जमा नहीं करने पर पंचायत सचिव दंडित, एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गई

दुर्ग। ग्राम पंचायत की राशि निजी नियंत्रण में रखने के मामले में जिला पंचायत दुर्ग ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत पतोरा, जनपद पंचायत पाटन के पंचायत सचिव महेन्द्र कुमार साहू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, आजीविका दुकान की नीलामी से प्राप्त 6 लाख 50 हजार रुपये की राशि पंचायत के अधिकृत बैंक खाते में जमा करने के बजाय सचिव द्वारा अपने निजी नियंत्रण में रखी गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लेखा नियम, 1999 के नियम-18 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि पंचायत सचिव ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम-3 का उल्लंघन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत लघु शास्ति आरोपित करते हुए उनकी आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई है।

जिला पंचायत प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त राशि तथा उस पर देय ब्याज को ग्राम पंचायत के अधिकृत खाते में जमा कराया जाए तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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