भूमि बिक्री के नाम पर 25.51 लाख की धोखाधड़ी, पिता-पुत्र पर मामला दर्ज


दुर्ग। भूमि विक्रय के नाम पर 25 लाख 51 हजार रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के मामले में पुलगांव थाना पुलिस ने पिता-पुत्र के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जमीन बेचने और नामांतरण कराने का भरोसा देकर शिकायतकर्ता से बड़ी राशि प्राप्त की, लेकिन बाद में राजस्व प्रक्रिया में आपत्ति प्रस्तुत कर नामांतरण रुकवा दिया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने मौजा चन्दखुरी स्थित खसरा नंबर 1227/1, रकबा 0.0420 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए कुल 25.51 लाख रुपये बैंकिंग माध्यम से भुगतान किया था। भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित होने के बाद जब नामांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब आरोपियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने से नामांतरण निरस्त हो गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भूमि संबंधी दस्तावेजों और सहमति पत्रों के आधार पर शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर विक्रय राशि प्राप्त की तथा बाद में नामांतरण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया। पुलिस द्वारा शिकायत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तथ्य पाए जाने पर मामला दर्ज किया गया।
पुलगांव थाना में आरोपी गुपेन्द्र कुमार निर्मलकर एवं खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर, दोनों निवासी चन्दखुरी, जिला दुर्ग के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने प्रकरण से संबंधित विक्रय पत्र, सहमति पत्र, इकरारनामा, बैंक लेन-देन संबंधी दस्तावेज सहित अन्य अभिलेखों को जांच में शामिल किया है। मामले की वैधानिक विवेचना जारी है तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों सहित सभी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

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