पाटन। दुर्ग कलेक्टर के आदेशानुसार ,मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज दानी के निर्देश और डॉ बी कठौतिया बीएमओ पाटन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग और पाटन पुलिस के सहयोग से सोमवार को शासकीय अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन और जनपद पंचायत के 100 मीटर के दायरे में सार्वजनिक स्थानों पर 12 पान ठेला और होटलों में कोटपा एक्ट के तहत अचानक औचक निरीक्षण कर प्रतिबंधित तम्बाकू युक्त गुटका और सिगरेट बेचते पाए जाने पर 810 रुपए का चालान काटा गया और चेतावनी दिया गया । इस कार्यवाही में बी एल वर्मा खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी,जागेश्वरी साहू खाद्य निरीक्षक , लेखराज हरिवंश सहायक उप निरीक्षक,होमन साहू आरक्षक,के के वर्मा सुपरवाइजर और जीवन यादव शामिल थे।
