गंभीर शिकायतें हुईं साबित, गोड़पेण्ड्री की शिक्षक एल.बी. शारदा क्षत्रीय निलंबित

पाटन। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोड़पेण्ड्री विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग में पदस्थ शिक्षक एल.बी. श्रीमती शारदा क्षत्रीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश संयुक्त संचालक, संभागीय शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा 4 दिसंबर को जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत गोडपेण्ड्री, अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति एवं जनपद सदस्य क्षेत्र क्र. 8 द्वारा श्रीमती शारदा क्षत्रीय शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोडपेण्ड्री, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग के विरूद्ध समय पर विद्यालय नहीं आने, पूर्ण समय अध्यापन कार्य नहीं कराने, शालेय स्टॉफ के साथ अमर्यादित व्यवहार एवं वाद-विवाद करने, उन पर गलत आरोप लगाने तथा छात्राओं को शिक्षकों के प्रति उकसाने के संबंध में गंभीर शिकायत मिली थी। इस शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा करवाई गई।जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय दस्तावेज अनुसार श्रीमती शारदा क्षत्रीय, शिक्षक एलबी. के विरूद्ध की गई शिकायत की पुष्टि हुई है। निलंबन अवधि में श्रीमती क्षत्रीय का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग नियत किया गया है। निलंबन काल में लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेकर शिकायत की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि श्रीमती क्षत्रीय का शालेय स्टॉफ के मध्य आपसी सामंजस्य का अभाव है। जिसके कारण विद्यालय में तनावपूर्ण वातावरण निर्मित हुई है तथा विद्यालयीन गतिविधियों व बच्चों के अध्ययन अध्यापन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त श्रीमती क्षत्रीय के कार्य व्यवहार के प्रति जनप्रतिनिधियों में गंभीर आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में 24 नवंबर को जारी विभागीय पत्र के माध्यम से श्रीमती शारदा क्षत्रीय शिक्षक एलबी से प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था, जो समाधान कारक नहीं पाया गया। श्रीमती क्षत्रीय का कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम 01 के खंड (एक) (दो) (तीन) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।

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