तहसील साहू संघ पाटन में नियमविरुद्ध पदाधिकारियों का मनोनयन, प्रदेश साहू संघ में की शिकायत

पाटन। तहसील साहू संघ पाटन के हाल ही में सम्पन्न हुए त्रिवार्षिक आम चुनाव के बाद कार्यकारिणी विस्तार को लेकर गंभीर आपत्तियाँ सामने आई हैं। प्रदेश साहू संघ की संशोधित नियमावली के विरुद्ध मनोनीत पदाधिकारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू ,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू, जिला अध्यक्ष नंदलाल के नाम निवर्तमान तहसील अध्यक्ष दिनेश साहू ने एक ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तहसील साहू संघ पाटन का चुनाव 31 अक्टूबर 2025 को सम्पन्न हुआ, जिसके बाद अध्यक्ष लालेश्वर साहू द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। आरोप है कि यह विस्तार छग प्रदेश साहू संघ के नियमावली के कई बिंदुओं का उल्लंघन करता है।
संशोधित नियमावली के अनुसार चुनाव हारने वाले व्यक्ति को किसी भी स्तर पर उच्च सदन में मनोनयन नहीं किया जा सकता,एक व्यक्ति को लगातार तीसरी बार एक ही पद पर चयन या मनोनयन नहीं किया जाना चाहिए।उच्च सदन के पदाधिकारियों के लिए पूर्व में किसी स्तर का पदाधिकारी होना अनिवार्य है। निर्वाचित एवं मनोनीत व्यक्ति सामाजिक दोषी नहीं होना चाहिए।

लेकिन शिकायत के अनुसार, इन सभी नियमों की अनदेखी करते हुए कई ऐसे लोगों को पद दिए गए हैं जो या तो चुनाव हार चुके हैं, लगातार तीसरी–चौथी बार मनोनीत हुए हैं, पूर्व में सामाजिक दोषी रह चुके है या फिर पहले कभी किसी भी स्तर पर पदाधिकारी नहीं रहे हैं। जिनके चयन पर नियम विरुद्ध होने की आपत्ति जताई गई है।

शिकायतकर्ताओं ने कहा कि नियमों की अवहेलना कर बनाई गई यह कार्यकारिणी सामाजिक व्यवस्था और पारदर्शिता के विरुद्ध है, इसलिए प्रदेश साहू संघ तत्काल हस्तक्षेप कर संपूर्ण कार्यकारिणी एवं मनोनीत पदों को शून्य घोषित करे।

मामले को लेकर समाजजनों में भी असंतोष चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश साहू संघ इस शिकायत पर क्या निर्णय लेता है।

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