आरोपी के कब्जे से 35 पौवा देशी प्लेन मदिरा व परिवहन में प्रयुक्त मोटर साइकिल जप्त
पाटन। पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग प्रशांत ठाकुर (भापुसे) द्वारा दुर्ग जिला ग्रामीण क्षेत्र से लगातार मिल रही अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री के शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने के लिए दिए गए निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले , अनु. पुलिस अधिकारी पाटन आकाश राव गिरपुंजे के मार्गदर्शन व निर्देशन में दिनाँक 22/7/2020 को थाना रानीतराई पुलिस को अवैध रूप से देशी शराब परिवहन कर बिक्री करते एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। दिनाँक 22/7/2020 को थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ध्रुव हमराह के पेट्रोलिंग पर क्षेत्र में निकले थे क्षेत्र में लगाये मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम भन्सुली(आर) रोड में पुलिया के पास भन्सुली (आर) निवासी हितेश्वर चंद्राकर पिता चन्द्रिका चंद्राकर अवैध रूप से धनार्जन के नियत से बिना वैध अनुज्ञप्ति के देशी प्लेन शराब का अवैध परिवहन कर बिक्री कर रहा है, सूचना अधिकारियों को अवगत कराने पर प्राप्त आवश्यक दिशानिर्देशन में रानीतराई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान का घेराबन्दी कर आरोपी हितेश्वर चंद्राकर पिता चन्द्रिका चंद्राकर उम्र 24 साल पता भन्सुली (आर) थाना रानीतराई जिला दुर्ग को मोटर साइकिल हंक क्र CG07 LW 4858 में बैगनी रंग के कॉलेज बैग में 35 नग पौवा देशी मदिरा प्लेन लेबल लगा कीमती करीबन 2800 ₹ जप्त किया गया।आरोपी के द्वारा अपने कब्जे से जप्त 35 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब व मोटरसाइकिल के आधिपत्य व परिवहन के सम्बंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर मौके पर आरोपी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत विधिवत गिरफ्तार कर शून्य में देहाती नालसी लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना रानीतराई में असल अपराध 96/2020 धारा 34(2), 59(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक दुर्गेश वर्मा, प्रधान आरक्षक सुरेश सिंह बनाफर, मारचन्द गिलहरे, आर टोपेन्द्र कुमार, रूपेश कोमा, मोहनिश मण्डावी, लक्ष्मीनारायण नेताम, गौरव पांडेय, हितेश वर्मा की सराहनीय भूमिका रही है।
