पाटन। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उप नियम (4) (क) के प्रावधानुसार गठित कमेटी द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्या. सेलूद, जिला-दुर्ग, पंजीयन क्रमांक-405 का प्राधिकृत अधिकारी के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए टामन लाल साहू, ग्राम सेलूद को प्राधिकृत किए जाने के अनुशंसा की गई है। इसी तरह सेवा सहकारी समिति फ़ेकारी पंजीयन क्रमांक 3332 में पारखत साहू ग्राम फेकारी निवासी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।