- आदेश में नगरीय निकाय क्षेत्र में भी लिखा गया था सरपंच ग्राम पंचायत
दुर्ग। कार्यालय कलेक्टर(खाद्य शाखा) जिला दुर्ग के आदेश कमांक 2690/ खाद्य/धान. उर्पा/2024 दुर्ग दिनांक 05.11.2024 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में सहकारी समिति स्तर पर धान उपार्जन केन्द्र की निगरानी हेतु गठित की गई समिति का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है।
गौरतलब हो कि एक दिन पहले ही धान उपार्जन केंद्रों में निगरानी समिति गठित किए जाने की आदेश कलेक्टर दुर्ग द्वारा जारी किया गया था। उक्त आदेश में नगरीय निकाय क्षेत्र भिलाई 3,नगर पंचायत पाटन,नगर पंचायत ऊतई, नगर पालिका अहिवारा,नगर पंचायत धमधा सहित अन्य नगरीय क्षेत्र में स्थित धान उपार्जन केंद्रों में गठित निगरानी समिति में भी पदेन अध्यक्ष सरपंच ग्राम पंचायत लिखा गया था। जबकि नगरीय निकाय क्षेत्र में सरपंच नहीं बल्कि महापौर या फिर अध्यक्ष निर्वाचित होता है।
देखिए आदेश की प्रतिलिपि:–