- पूर्व में आमंत्रित आवेदन में संशोधन
पाटन/ एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव एम (पाटन-02) अंतर्गत विगत दिनों परिक्षेत्र पाहंदा में आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 03, की कार्यकर्ता की पद पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसमें संशोधन किया गया है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव एम (पाटन-02) से मिली जानकारी अनुसार उक्त विज्ञापन में रिक्त पद का विवरण कॉलम 4 (ग्राम/वार्ड का नाम) में संशोधन करते हुए उसे वार्ड क्रमांक 19 पढ़ा जाये। चूंकि कुम्हारी क्षेत्र के वार्डों का पुराने परिसीमन अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र कुगदा क्र.03 वार्ड 19 निर्धारित किया गया है। इस संबंध में आंगनबाड़ी केन्द्र जिस जगह स्थापित है उस जगह की स्थानीय निवासियों से पुनः आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। सभी पात्र आवेदिकाएं 29 अक्टूबर 2024 शाम 5.30 बजे तक बंद लिफाफा या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव एम (पाटन-02) जिला-दुर्ग में कार्यालयीन समय में जमा कर सकतीं हैं। साथ ही पूर्व में प्राप्त हुए आवेदनों को मान्य करते हुए उक्त आवेदक निवास संबंधी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद तथा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी कार्यकता पद हेतु 12वीं अथवा 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण, आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवी तक अध्यन करने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीद्ववार द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो साथ ही उसे शपथ पत्र देना होगा कि छह माह में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे अन्यथा जाति संबंधी अंक निरस्त माना जाएगा।
ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनिमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है। ऐसे आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन अमान्य किये जा सकेंगे। यदि आवेदिका गरीबी रेखा (प्रभावशाली सूची से) नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जिसमें गरीबी रेखा का क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा तथा गरीबबी रेखा सर्वे सूची संलग्न करना होगा। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची संलग्न करना होगा। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य वार्ड में निवासरत आवेदिकाओं को आवेदन पत्र नही दिए जाएंगे। कार्यालय द्वारा जारी पंजीकृत आवेदन पत्र ही मान्य किए जाएंगे। आवेदन की फोटोकापी अमान्य होगी। आवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व प्रमाणित होना चाहिए। कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।