भिलाईनगर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिसिंपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखे के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। प्राप्त दिशा निर्देशानुसार राज्य में केवल हरित पटाखो का विक्रय एवं उपयोग किया जाना है। दिपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नववर्ष/क्रिसमस पर पटाखे फोड़े जाने की अवधिक 2 घंटे निर्धारित की गई है। निगम भिलाई क्षेत्र में पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को आदेश का पालन करने निर्देश दिया गया है। दुकानदारो को हरित पटाखा बेचने एवं नागरिको को वही पटाखे ही खरीदने के आदेश दिया गया है। जिसके तहत सभी त्यौहार में 2 घंटे ही पटाखे जलाने के निर्देश दिये गये है। जिससे पटाखे जलाते एवं फोड़ते समय निकलने वाले घुओ से पर्यावरण को हानी न पहुंचे।
नगर निगम भिलाई क्षेत्र में दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, नया वर्ष/क्रिसमस पर रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखा की बिक्री केवल लाईसेन्स ट्रेडर्स द्वारा किया जाना है। केवल उन्ही पटाखों के उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिससे ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण को रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाये। ऐसे पटाखा निर्माता जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, अर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है के लाईसेन्स रदद करने की कार्यवाही को सुनिश्चित की जायेगी। आनलाईन अथवा ई-व्यापारिक वेबसाईट जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजाॅन आदि के द्वारा पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। पटाखा मंगाना या बेचना आदेश का उल्लंघन माना जायेगा।
आयुक्त बजरंग दुबे द्वारा शासन के निर्देशो का परिपालन करने के लिए नगर निगम भिलाई क्षेत्र के सभी जोन आयुक्तो को निर्देशित किये है। तत्संबंध में नागरिको से भी सहयोग की अपील किये है।