निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश जारी

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। वीडियो कांफ्रेंस में समयबद्ध कार्यक्रमों संबंधित निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जाएगा। 29 अक्टूबर 2024 को प्रारंभिक प्रकाशन होगा।

29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केंद्रों में दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। 9 नवंबर 2024 शनिवार, 10 नवंबर 2024 रविवार, 16 नवंबर 2024 शनिवार एवं 27 नवंबर 2024 रविवार के दिन भी दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। सतत अद्यतीकरण के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के लिए कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 एवं 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारूप 7 में, मतदाता सूची की प्रविष्टियों में सुधार एवं स्थानांतरण के लिए प्रारूप 8 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर द्वारा दुर्ग जिले में स्थापित टोल फ्री नंबर 1950 में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक की अवधि में संपर्क कर सकते है। पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावे आपत्ति की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा voters.eci.gov.in पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते है।

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